जिद्दी रिपोर्टर अपडेट..... ●देवी-देवताओं पर पोस्ट करने वाले को कोर्ट का आदेश ग्वालियर।देवी-देवताओं को लेकर सोशल मीडिया पर गलत टिप...
जिद्दी रिपोर्टर अपडेट.....
●देवी-देवताओं पर पोस्ट करने वाले को कोर्ट का आदेश
ग्वालियर।देवी-देवताओं को लेकर सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी करने के मामले में आरोपी वकील संजय कस्तवार को राहत मिल गई है। मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर एफआईआर निरस्त करने का आदेश दिया।
भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए वकील को भारत का संविधान, विशेषकर प्रस्तावना पढ़ने का निर्देश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मकथा- सत्य के साथ मेरे प्रयोग पढ़ने का निर्देश दिया है। 60 दिन के भीतर उन्हें ये भी बताना होगा कि ये सब पढ़कर उन्हें क्या सीख मिली? इसके अलावा उन्हें घर के आसपास पांच पौधे भी लगाने होंगे।
दरअसल, संजय कस्तवार ने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर देवी देवताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की थी। इसके खिलाफ प्रवीण त्रिपाठी ने थाना लहार में आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। एफआईआर निरस्त की मांग करते हुए संजय कश्तवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि वह पोस्ट आरोपी ने नहीं बल्कि उनके बच्चों से गलती से हो गई थी। हालांकि, कुछ दिन तक मामला कोर्ट में लंबित रहने के बाद दोनों पक्षों ने आपसी समझौते से मामला निराकृत करने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन पेश किया, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2020 में होगी, जिसमें वकील संजय को रिपोर्ट के साथ ही घर के आसपास के लगाएं पौधों की फोटो भी पेश करनी होगी।
●देवी-देवताओं पर पोस्ट करने वाले को कोर्ट का आदेश
ग्वालियर।देवी-देवताओं को लेकर सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी करने के मामले में आरोपी वकील संजय कस्तवार को राहत मिल गई है। मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर एफआईआर निरस्त करने का आदेश दिया।
भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए वकील को भारत का संविधान, विशेषकर प्रस्तावना पढ़ने का निर्देश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मकथा- सत्य के साथ मेरे प्रयोग पढ़ने का निर्देश दिया है। 60 दिन के भीतर उन्हें ये भी बताना होगा कि ये सब पढ़कर उन्हें क्या सीख मिली? इसके अलावा उन्हें घर के आसपास पांच पौधे भी लगाने होंगे।
दरअसल, संजय कस्तवार ने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर देवी देवताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की थी। इसके खिलाफ प्रवीण त्रिपाठी ने थाना लहार में आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। एफआईआर निरस्त की मांग करते हुए संजय कश्तवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि वह पोस्ट आरोपी ने नहीं बल्कि उनके बच्चों से गलती से हो गई थी। हालांकि, कुछ दिन तक मामला कोर्ट में लंबित रहने के बाद दोनों पक्षों ने आपसी समझौते से मामला निराकृत करने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन पेश किया, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2020 में होगी, जिसमें वकील संजय को रिपोर्ट के साथ ही घर के आसपास के लगाएं पौधों की फोटो भी पेश करनी होगी।
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