जिद्दी रिपोर्टर अपडेट.... अतुल जैन खनियांधाना।खनियाधाना न्यायालय ने दो आरोपियो को धोखाधडी सहित जान से मारने की धमकी देने के मामले मे...
जिद्दी रिपोर्टर अपडेट....
अतुल जैन
खनियांधाना।खनियाधाना न्यायालय ने दो आरोपियो को धोखाधडी सहित जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक-एक साल के कारावास व अर्थदंड से दंडित किया हैं।
अभियोजन के अनुसार 27 नवंबर 2013 को फरियादी अब्दुल हन्नान के घर भगवान दास जाटव व बहोरा जाटव एक अन्य साथी शिवराज के साथ सोने के बिस्किट लेकर आए और उसे सोने का बिस्किट देकर डेढ लाख रूपए मांगें व उसे एक माह का समय देकर चले गए।
जब अब्दुल ने उस सोने के बिस्किट को चेक करया तो वह पीतल का निकला। जब उसने भगवानदास व बहोरा को इस संबंध में बताया तो उन्होने कहा कि वह शिवराज को नही जानते हैं। जब अब्दुल ने उनसे फोन पर बात की तो उन्होेंनेे उसे फोन पर जान से मारने की धमकी दी। इस पर अब्दुल ने थाने जाकर मामले की शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने आरोपियो के खिलाफ धारा 420,506बी आईपीसी के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रकरण में आए समस्त तथ्यों एंव साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को एक—एक साल के कारावास एंव 500—500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया हैं। प्रकरण के विचारण के दौरान अभियुक्त बहोरा जाटव की मृत्यु हो गई हैं।
अतुल जैन
खनियांधाना।खनियाधाना न्यायालय ने दो आरोपियो को धोखाधडी सहित जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक-एक साल के कारावास व अर्थदंड से दंडित किया हैं।
अभियोजन के अनुसार 27 नवंबर 2013 को फरियादी अब्दुल हन्नान के घर भगवान दास जाटव व बहोरा जाटव एक अन्य साथी शिवराज के साथ सोने के बिस्किट लेकर आए और उसे सोने का बिस्किट देकर डेढ लाख रूपए मांगें व उसे एक माह का समय देकर चले गए।
जब अब्दुल ने उस सोने के बिस्किट को चेक करया तो वह पीतल का निकला। जब उसने भगवानदास व बहोरा को इस संबंध में बताया तो उन्होने कहा कि वह शिवराज को नही जानते हैं। जब अब्दुल ने उनसे फोन पर बात की तो उन्होेंनेे उसे फोन पर जान से मारने की धमकी दी। इस पर अब्दुल ने थाने जाकर मामले की शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने आरोपियो के खिलाफ धारा 420,506बी आईपीसी के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रकरण में आए समस्त तथ्यों एंव साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को एक—एक साल के कारावास एंव 500—500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया हैं। प्रकरण के विचारण के दौरान अभियुक्त बहोरा जाटव की मृत्यु हो गई हैं।
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