जिद्दी रिपोर्टर अपडेट..... *चोरी करने वालों पर विद्युत अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही* *लाला परिहार आमोलपठा* *आमोलपठा ...
जिद्दी रिपोर्टर अपडेट.....
*चोरी करने वालों पर विद्युत अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही*
*लाला परिहार आमोलपठा*
*आमोलपठा /शिवपुरी* जिले के अंतर्गत अवैध कृषि पम्प कनेक्शनों की चैकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत एक से 5 दिसम्बर तक सभी वितरण केन्द्रों पर अवैध कृषि पम्प कनेक्शनों की चैकिंग के दौरान वितरण केन्द्र शिवपुरी शहर में 11 नम्बर, शिवपुरी ग्रामीण में 61, बड़ौदी में 31, पोहरी प्रथम में 12, पोहरी द्वितीय में 48, बैराड़ प्रथम 26, बैराड़ द्वितीय 7, कोलारस शहर 12, कोलारस ग्रामीण 38, बदरवास वितरण केन्द्र 103, खतौरा 6, रन्नौद 9, करैरा 25, खैराघाट 75, दिनारा में 35, नरवर 06, मगरौनी 72, पिछोर 35, खनियांधाना 37, पिछोर ग्रामीण 11, भौंती 42, खनियांधाना ग्रामीण 3 एवं खोड़ वितरण केन्द्र के अंतर्गत 59, अवैध कृषि पम्प कनेक्शन चलते हुए पाए गए।
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कम्पनी के अधीक्षण यंत्री एवं महाप्रबंधक ने बताया है कि अवैध कृषि पम्प कनेक्शन का मौके पर ही पंचनामा बनाकर कार्यवाही की गई है। साथ ही उन्होंने जिले के उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि अस्थाई अथवा स्थाई कनेक्शन लेने के बाद ही विद्युत पम्प चलाए। चोरी का प्रकरण पाए जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही के लिए भेजा जाएगा। किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिए उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे, इसलिए नियमानुसार कनेक्शन लें।
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