जिद्दी रिपोर्टर अपडेट..... विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा COVID-19 (कोरोना वायरस) रोग के फैलने की गंभीर स्थिति को देखते हुये इसे महा...
जिद्दी रिपोर्टर अपडेट.....
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा COVID-19 (कोरोना वायरस) रोग के फैलने की गंभीर स्थिति को देखते हुये इसे महामारी (Pandemic) घोषित किया गया है। इस संबंध में मध्यप्रदेश
शासन, लोक स्वास्थय एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ-10/2020/सत्रह/मेडी-2 दिनांक 07.03.2020, 15.03.2020 के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अंतर्गत नोवेल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) क संक्रमण एवं इससे आवश्यक बचाव के उपाय किये जाने हेतु मैं अनुग्रहा.पी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी नगर पालिका सीमा में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत जन सुविधा तथा लोक जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में कार्यायलीन आदेश क्रमांक आरडीएम/2020/243 दिनांक 22.03.2020 एवं आदेश क्रमांक 253 दिनांक 24.03.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आदेश क्रमांक 40-3/2020-डी दिनांक 24.03.2020 में दिये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार आदेश जारी करती हूँ।
उक्त प्रतिबंध के क्रियान्वयन में निम्नानुसार छूट का प्रावधान किया गया है:-
1:- शासकीय अथवा निजी चिकित्सकीय संस्था, लेबोरेटरी,नृसिंग होम एवं उनमें कार्यरत . कर्मचारियो/अधिकारी/ अन्य अमला
पुलिस बल, नगर पालिका, सैन्य बल, उपकोषालय,कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, विद्युत मंडल,
इंटरनेट/टेलीकॉम सर्विस प्रोवाईडर, पोस्ट ऑफिस, एनआईसी सेंटर,
3:- किसी भी तरह की एम्बुलेंस सेवा
4:-लोक शांति अथवा अन्य शासकीय कार्य संपादित करने हेतु नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण
5:-आवश्यक वस्तुओं की घर पहुंच सेवा/होम डिलेवरी में लगे कर्मचारियों तथा रसोई गैस सिलेंडर वितरण व्यवस्था।
6:-इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया
7:-वो ही दवा दुकानें सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक खुली रहेंगी, जो 6 फीट की सोशल डिस्टेसिंग का पालन गोला आदि बनाकर करेंगे। साथ ही विक्रेता हाथ में गिलेब्स एवं मास्क पहनकर ही दवा विक्रय करेंगे। स्वयं ही ग्राहकों की लाईन की व्यवस्था देखेंगे।
8:-समस्त प्रकार के पैट्रोल, डीजल ईधन परिवहन के साधन एवं भंडारण डिपो पैट्रोल पंप
9:-वो ही किराना दुकान, शासकीय उचित मूल्य की दुकान सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक खुली रहेंगी, जो 6 फीट की सोशल डिस्टेसिंग का पालन गोला आदि बनाकर करेंगे। साय ही विक्रेता हाथ में गिलेम्स एवं मास्क पहनकर ही सामाग्री विक्रय करेंगे। स्वयं ही ग्राहकों की लाईन की व्यवस्था देखेंगे।
11: बैंक/एटीएम/इंश्योरेंस ऑफिस
12:- सभी आवश्यक वस्तऔ जैसे सब्जी का परिवहन तथा खाद्य सामग्री का परिवहन करने वाले वाहन को किसी भी नाके पर नहीं रोका जायेगा, उन्हें किसी भी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं है।
13:- शव यात्रा में अधिकतम केवल 20 व्यक्ति ही रहेंगे।
दैनिक जीवन की आवश्यक बुनियादी आवश्यकता से संबंधित खाद्य एवं पेय पदार्थ जैसे सब्जियां,फल, अनाज, दूध डेयरी एवं किराने का सामान, पेयजल, जीवन रक्षक वस्तुयें आदि की दुकानों दिनांक 27.03.2020 से आगामी आदेश तक प्रात: 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक खुली रहेंगी। सभी दुकानदार हाथों में ग्लब्स एवं मास्क पहनकर तथा ग्राहकों के मध्य 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
चूंकि यह आदेश जन सामान्य के जनमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोकशांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हए जारी किया गया है तथा इतना समय उपलब्ध नहीं कि जन सामान्य व इससे संबंधित सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सके, अत: यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(5) के अंतर्गत अदयोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विषम परिस्थितियों में अदयोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदन को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा।
यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से
प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लघंन धारा 188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी मे आवेगा।
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