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*आरोग्य सेतु- कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर देगा अलर्ट*

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जिद्दी रिपोर्टर अपडेट.... कलेक्टर की अपील-सभी नागरिक इस ऐप को डाउनलोड करें शिवपुरी भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम ...

जिद्दी रिपोर्टर अपडेट....

कलेक्टर की अपील-सभी नागरिक इस ऐप को डाउनलोड करें

शिवपुरी
भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के  लिए ‘आरोग्य सेतु’ नाम का एक स्मार्टफोन ऐप लॉन्च किया गया है । कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने नगरवासियों से इस ऐप को अपने अपने मोबाइल में डाउनलोड करने की अपील की है। यह ऐप कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर उपयोग कर्ता को सतर्क करता हैं और आवश्यकता पड़ने पर सेल्फ आइसोलेशन की सलाह और आवश्यक स्वास्थ सुविधा भी उपलब्ध कराता है।
स्वास्थ्य विभाग की पहल यह आरोग्य सेतु ऐप ऐंड्रॉयड स्मार्टफोन्स और आईफोन दोनों के लिए उपलब्ध है। यह ऐप ब्लूटूथ और लोकेशन जेनरेशन ग्राफ की मदद से कोरोना पॉजिटिव लोगो के साथ आपके संभवतः संपर्क को ट्रेस करता है और आपको सूचित करता है। इस ऐप को इस्तेमाल करते वक्त अपने मोबाइल की लोकेशन और ब्लूटूथ को सदैव ऑन रखे। ऐप अलर्ट के माध्यम से निर्देश दिए जाएंगे। यदि आपको सेल्फ आइसोलेट होने की आवश्यकता है या आप में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई देते है तो उस परिस्थिति में सहायता की जाएगी। ऐप में और भी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कोविड-19 हेल्प सेंटर्स और सेल्फ असेसमेंट टेस्ट शामिल हैं, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आप पर इस संक्रमण का खतरा तो नहीं है।

 उक्त ऐप को निम्न लिंक से डाऊनलोड किया जा सकता हैं-
Android: https://play.google.com/store/apps/details…
IOS: https://apps.apple.com/in/app/aarogyasetu/id1505825357

 क्वारेंटाइन लोगों और उनके परिजनों के लिये 24×7
 हेल्पलाइन-18002330175

शिवपुरी
प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा कोरोना (कोविड-19) में क्वारेंटाइन लोगों तथा उनके परिजनों को भावनात्मक सहयोग एवं चिकित्सीय परामर्श प्रदान करने के लिये 24×7 टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-233-0175 शुरू की गई है। इस पर क्वारेंटाइन लोगों के साथ आम लोग भी कोरोना संबंधित तनाव इत्यादि महसूस करने पर विशेषज्ञों से सलाह और परामर्श प्राप्त कर रहे हैं।
मिशन संचालक श्रीमती स्वाति मीणा नायक ने जानकारी दी है कि कोविड-19 संबंधी चिकित्सकीय एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श के लिये यह हेल्पलाइन 24×7 घंटे सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। इसके माध्यम से पंजीकृत मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा पूरी गोपनीयता बनाये रखते हुए परामर्श एवं सलाह दी जा रही है। इस नम्बर पर प्रोएक्टिव कॉल भी लिये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना से संबंधित अन्य मानसिक तथा भावनात्मक समस्याओं में भी इस टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर पर कॉल कर चिकित्सीय सलाह और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

 कोरोना से बचाव कार्यों में खर्च होगी विधानसभा विकास योजना की राशि

 मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देश पर आदेश जारी

शिवपुरी
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर योजना, आर्थिक सांख्यिकी विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि कोरोना महामारी से निपटने, बचाव एवं रोकथाम के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की राशि का उपयोग किया जा सकेगा। विधायकों की अनुशंसा पर कलेक्टर इस योजना की राशि का उपयोग कोरोना से बचाव संबंधी विभिन्न कार्यों में खर्च कर सकेंगे।
योजना, आर्थिक सांख्यिकी विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों से कहा है कि इस राशि का उपयोग इन्फ्रा रैड थर्मामीटर, पीपीई किट्स, कोरोना टेस्टिंग किट्स, वेंटीलेटर, आइसोलेशन, क्वारेन्टाईन वार्ड बनाए जाने, मास्क, ग्लब्स, सेनेटाईजर्स अथवा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुशंसित अन्य स्वास्थ्य उपकरण खरीदने में करें। सामग्री निर्धारण के मापदण्ड लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुसार होंगे। क्रय की कार्रवाई विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। सामग्री के अभिलेख संधारण का कार्य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा। अंकेक्षण की कार्रवाई राज्य शासन के नियमों के अंतर्गत कराया जाना आवश्यक होगा।

प्रदेश में घर से बाहर निकलने वालों के लिये मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य
शिवपुरी
राज्य शासन द्वारा जारी आदेशानुसार कोविड-19 के संदर्भ में चिकित्सीय विशेषज्ञों द्वारा कोविड-19 की रोकथाम व बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को मास्क या फेस कवर पहनना आवश्यक बताया गया है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए एपिडेमिक ऐक्ट-1897 एवं मध्यप्रदेश एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम-2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ ऐक्ट-1949 की धारा 71 (1) के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत आगामी आदेश तक एतद् द्वारा प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है।
जारी आदेशानुसार बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस होम मेड मास्क या फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क या फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर मुंह नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का पुनः प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किये न किया जाये। जारी आदेशानुसार बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक ऐक्ट-1897 एवं मध्यप्रदेश एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम-2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ ऐक्ट-1949 की धारा 71 (1) का उल्लंघन माना जायेगा और तदनुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

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Ziddi reporter: *आरोग्य सेतु- कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर देगा अलर्ट*
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