जिद्दी रिपोर्टर अपडेट.... जबलपुर । मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए निकाली गई भर्ती के आवेदन पर ओबीसी वर्ग के आवेदक ...
जिद्दी रिपोर्टर अपडेट....
जबलपुर। मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए निकाली गई भर्ती के आवेदन पर ओबीसी वर्ग के आवेदक की ओर से खुद को क्रीमीलेयर बताने व चयन से वंचित होने पर दायर की गई याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव व जस्टिस राजीव कुमार दुबे की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि आवेदक ने खुद को क्रीमी लेयर बताया था और उसे जितने अंक प्राप्त हुए थे, वह चयन के लिए उपयुक्त नहीं थे।
यह मामला डॉ. आनंद सोनी की ओर से दायर किया गया था। उसमें कहा गया था कि उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए पीएससी के माध्यम से साल 2017 में आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
नहीं किया जा सकता फेरबदल :
याचिका में कहा गया था कि उसने गलती से क्रीमी लेयर के कॉलम में हां लिख दिया था। युगलपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कट आॅफ अंक निर्धारित किए जाने के बाद किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने खुद अपने आपको क्रीमीलेयर बताया था। युगलपीठ ने उक्त आदेश के साथ याचिका खारिज कर दी।
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