डीजे संचालकों को दिए सख्त निर्देश-बोले अब 10 बजे के बाद नहीं बजा सकेंगे गाना शिवपुरी। शिवपुरी जिले में शादियों का दौर जारी है। रात होते ही स...
डीजे संचालकों को दिए सख्त निर्देश-बोले अब 10 बजे के बाद नहीं बजा सकेंगे गाना
शिवपुरी। शिवपुरी जिले में शादियों का दौर जारी है। रात होते ही सड़कों पर बारातियों का धमाल शुरू हो जाता है। बारातियों के दबाव में डीजे वाले बाबू को रात 10 बजे के बाद भी कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन करते हुए गाना बजाना पड़ रहा है। शादी समारोह स्थल पर भी पूरी रात तेज आवाज में डीजे बजाए जा रहे हैं। ज्यादातर शादियों में पार्टी ऑल नाइट चलने से कई लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। चलने वाली पार्टी ऑल नाइट पर लगाम लगाने के कोतवाली टीआई सुनील खेमरिया ने डीजे संचालकों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें निर्देश दिए हैं कि अगर आपको आपराधिक केस से बचना है तो आप अपने डीजे नियम कानून के दायरे में बजाने होंगे।
बैठक जानकारी दी गई कि रात 10 बजे के बाद उनका डीजे बजता दिखाई दिया तो पुलिस आपके डीजे, बारात का वीडियो बनाएगी और आपके खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत सहित अन्य धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज करेगी। ऐसे में सावधानी के तौर पर बुकिंग के समय बुकिंगकर्ता से यह साफ कर दें। इसके बाद भी पार्टी भुगतान करने में आनाकानी करती है तो वह थाने आकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसे मामलों में भुगतान पुलिस करवाएगी। इसके अलावा उन्होंने डीजे वालों को यह भी बताया कि अगर रात दस बजे के बाद बुकिंगकर्ता उस पर जबरन डीजे बजाने का दबाब बनाता है तो वह उसे समझा दें कि अगर मुझ पर केस दर्ज होगा तो मैं उसमें आपको भी घसीट लूंगा।
शराबियों ने डीजे वाले को पीटा तो बुकिंगकर्ता पर होगा मामला दर्ज बैठक में डीजे वालों ने जब यह कहा कि अगर वह डीजे नहीं बजाते हैं तो बारात में शामिले नशे में धुत्त लड़के उनके स्टाफ के साथ मारपीट कर देते हैं। इस पर थाना प्रभारी ने उनसे कहा कि आप बुकिंग के समय ही बुकिंगकर्ता को यह समझा दें कि वह रात दस बजे के बाद डीजे नहीं बजाएंगे और अगर डीजे बजाने को लेकर बारात में शामिल कोई भी शराब के नशे में मारपीट करता है तो वह बुकिंगकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे।
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