जिद्दी रिपोर्टर अपडेट..... शिवपुरी कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दण्ड प्रक्र...
जिद्दी रिपोर्टर अपडेट.....
शिवपुरी
कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत संपूर्ण जिला शिवपुरी राजस्व सीमान्तर्गत रात्रि 10 बजे से सुबह 05 बजे तक अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में कंटेनमंट जोनों में लॉकड़ाउन की अवधि 31 जलाई तक बढ़ाने और निषिद्ध गतिविधियों को कंटेनमेंट जोनों से बाहर चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।
जारी आदेशानुसार स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोंचिंग संस्थान 31 जुलाई, 2020 तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, व्यायाम हॉल(जिम), स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम, असैबली हॉल बंद रहेंगे। समस्त प्रकार के सामाजिक, धार्मिका, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक गतिविधियां एवं ऐसे समस्त कार्य जिनसे भीड़ एकत्र हो, प्रतिबंधित रहेंगे। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुगण्ता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक एवं स्वास्थ्य कारणों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है। कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों एवं अधिकारियों को आरोग्य सेतु एप अनिवार्य रूप से डाउनलोड करना होगा। कंटनेमेंट क्षेत्र में सभी प्रकार की गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। शादी, विवाह, निकाह से संबंधित कार्यक्रमों में दोनों पक्षों के कुल अधिकतम 50 व्यक्ति सम्मिलित हो सर्केंगे एवं समस्त व्यक्तियों को सोशल डिस्ट्रेसिंग के नियंमों का पालन करना एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जिला शिवपुरी अंतर्गत किसी भी धर्म समुदाय आदि में किसी भी व्यक्ति की अंत्येष्ठी(मृत्यु) उपरांत अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे।
अनिवार्य शर्तेः-
सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों में और परिवहन के दौरान फेस कवर करना अनिवार्य होगा। व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 6 फीट (दो गज) की दूरी बनाये रखना होगा। सभी दुकानदार ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी सुनिश्चित करेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन वर्जित है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णतः प्रतिबंधित हैं।
जिलाध्यक्ष व सीएमएचओ डाॅ.शर्मा ने किल कोरोना अभियान का शुभारंभ
शिवपुरी
जिला अस्पताल स्थित एएनएम प्रशिक्षण केंद्र शिवपुरी में बुधवार को “किल कोरोना अभियान” का शुभारम्भ जिलाध्यक्ष राजू बाथम के मुख्य आतिथ्य व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी डाॅ.ए.एल. शर्मा के निर्देशन में माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर शहरी क्षेत्र की एएनएम स्टाफ नर्स व विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी डाॅ.ए.एल. शर्मा द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित शहरी क्षेत्र की एएनएम स्टाफ नर्स व विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों को किल कोरोना अभियान को सफल बनाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमें पूरी सुरक्षा के साथ घर-घर जाकर बुखार के रोगियों अथवा लक्षणों को जानना है तथा उनकी कोविड-19, मलेरिया, डेंगू की जाँच कर आवश्यक उपचार व कार्यवाही करना है।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजू बाथम द्वारा अपने उद्बोधन में उपस्थित सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को इंगित करते हुए कहा कि आपके द्वारा शिवपुरी में कोरोना के नियंत्रण की दिशा में अपनी जान की परवाह किये बिना आमजन के जीवन को बचाने का जो कार्य किया जा रहा वो प्रशंशनीय हैं और उन्होंने सभी का अभिवादन किया।
कार्यक्रम के दौरान जिला टीकाकरण अधिकारी डाॅ.संजय ऋषिश्वर व जिला स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.एन.एस.चैहान द्वारा अभियान के दौरान एकत्र की जाने वाली जानकारी व प्रपत्रों के विषय में बताते हुए गर्भवती महिलाओं व कुपोषित बच्चों की सूचना एकत्र करें संबंधी आवश्यक सावधानियों से सहभागियों को अवगत कराया।
कार्यक्रम में उपस्थित नोडल व जिला मलेरिया अधिकारी लाल जू शाक्य व जिला समन्वयक एम्बेड परियोजना फेमिली हेल्थ इंडिया श्री विजय मिश्रा द्वारा उपस्थित सहभागियों को मलेरिया व डेंगू से बचाव व आवश्यक दवाओं के विषय में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम के अंत में अभियान में संग्लन टीम को आवश्यक सामग्री व जाँच किट वितरित की गई। कार्यक्रम का संचालन डाॅ.शीतल व्यास (डीपीएम) द्वारा किया गया तथा सुनील जैन व श्री अवधेश शर्मा सहित कुल 40 सहभागियों ने कार्यक्रम में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई।
शिवपुरी
कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत संपूर्ण जिला शिवपुरी राजस्व सीमान्तर्गत रात्रि 10 बजे से सुबह 05 बजे तक अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में कंटेनमंट जोनों में लॉकड़ाउन की अवधि 31 जलाई तक बढ़ाने और निषिद्ध गतिविधियों को कंटेनमेंट जोनों से बाहर चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।
जारी आदेशानुसार स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोंचिंग संस्थान 31 जुलाई, 2020 तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, व्यायाम हॉल(जिम), स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम, असैबली हॉल बंद रहेंगे। समस्त प्रकार के सामाजिक, धार्मिका, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक गतिविधियां एवं ऐसे समस्त कार्य जिनसे भीड़ एकत्र हो, प्रतिबंधित रहेंगे। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुगण्ता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक एवं स्वास्थ्य कारणों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है। कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों एवं अधिकारियों को आरोग्य सेतु एप अनिवार्य रूप से डाउनलोड करना होगा। कंटनेमेंट क्षेत्र में सभी प्रकार की गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। शादी, विवाह, निकाह से संबंधित कार्यक्रमों में दोनों पक्षों के कुल अधिकतम 50 व्यक्ति सम्मिलित हो सर्केंगे एवं समस्त व्यक्तियों को सोशल डिस्ट्रेसिंग के नियंमों का पालन करना एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जिला शिवपुरी अंतर्गत किसी भी धर्म समुदाय आदि में किसी भी व्यक्ति की अंत्येष्ठी(मृत्यु) उपरांत अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे।
अनिवार्य शर्तेः-
सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों में और परिवहन के दौरान फेस कवर करना अनिवार्य होगा। व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 6 फीट (दो गज) की दूरी बनाये रखना होगा। सभी दुकानदार ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी सुनिश्चित करेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन वर्जित है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णतः प्रतिबंधित हैं।
जिलाध्यक्ष व सीएमएचओ डाॅ.शर्मा ने किल कोरोना अभियान का शुभारंभ
शिवपुरी
जिला अस्पताल स्थित एएनएम प्रशिक्षण केंद्र शिवपुरी में बुधवार को “किल कोरोना अभियान” का शुभारम्भ जिलाध्यक्ष राजू बाथम के मुख्य आतिथ्य व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी डाॅ.ए.एल. शर्मा के निर्देशन में माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर शहरी क्षेत्र की एएनएम स्टाफ नर्स व विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी डाॅ.ए.एल. शर्मा द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित शहरी क्षेत्र की एएनएम स्टाफ नर्स व विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों को किल कोरोना अभियान को सफल बनाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमें पूरी सुरक्षा के साथ घर-घर जाकर बुखार के रोगियों अथवा लक्षणों को जानना है तथा उनकी कोविड-19, मलेरिया, डेंगू की जाँच कर आवश्यक उपचार व कार्यवाही करना है।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजू बाथम द्वारा अपने उद्बोधन में उपस्थित सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को इंगित करते हुए कहा कि आपके द्वारा शिवपुरी में कोरोना के नियंत्रण की दिशा में अपनी जान की परवाह किये बिना आमजन के जीवन को बचाने का जो कार्य किया जा रहा वो प्रशंशनीय हैं और उन्होंने सभी का अभिवादन किया।
कार्यक्रम के दौरान जिला टीकाकरण अधिकारी डाॅ.संजय ऋषिश्वर व जिला स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.एन.एस.चैहान द्वारा अभियान के दौरान एकत्र की जाने वाली जानकारी व प्रपत्रों के विषय में बताते हुए गर्भवती महिलाओं व कुपोषित बच्चों की सूचना एकत्र करें संबंधी आवश्यक सावधानियों से सहभागियों को अवगत कराया।
कार्यक्रम में उपस्थित नोडल व जिला मलेरिया अधिकारी लाल जू शाक्य व जिला समन्वयक एम्बेड परियोजना फेमिली हेल्थ इंडिया श्री विजय मिश्रा द्वारा उपस्थित सहभागियों को मलेरिया व डेंगू से बचाव व आवश्यक दवाओं के विषय में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम के अंत में अभियान में संग्लन टीम को आवश्यक सामग्री व जाँच किट वितरित की गई। कार्यक्रम का संचालन डाॅ.शीतल व्यास (डीपीएम) द्वारा किया गया तथा सुनील जैन व श्री अवधेश शर्मा सहित कुल 40 सहभागियों ने कार्यक्रम में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई।
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