जिद्दी रिपोर्टर अपडेट..... जबलपुर जबलपुर हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा के पंचायत सचिवों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने 4 पंचायत सचिवों के तबादल...
जिद्दी रिपोर्टर अपडेट.....
जबलपुर
जबलपुर हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा के पंचायत सचिवों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने 4 पंचायत सचिवों के तबादलों पर रोक लगा दी है।वही हाईकोर्ट ने राज्य शासन , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छिंदवाड़ा और जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है।
दरअसल, यह याचिका छिंदवाड़ा जिले में कार्यरत पंचायत सचिव सविता ठाकुर, शिवशंकर कोलारे, संजीव सूर्यवंशी और जगदीश सहारे द्वारा दायर की गई है।इसमें कहा गया है कि 18 दिसंबर, 2020 को उनका तबादला जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा एक जनपद पंचायत से दूसरी जनपद पंचायत में किया गया था। जबकी तबादले के लिए दोनों जनपद पंचायतों की सामान्य प्रशासकीय समिति द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसके बाद जबलपुर कलेक्टर द्वारा तबादला किया जाता है, लेकिन ऐसा हुआ नही।
इस पर जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने सुनवाई की और तबादलों पर रोक लगा दी।वही याचिकाकर्ताओं को वर्तमान स्थान पर ही काम करते रहने की व्यवस्था दी है।वही जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य शासन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छिंदवाड़ा और जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है।
बता दे कि ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस रहे मोहम्मद रफीक रविवार को मप्र के नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे। भोपाल में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उन्हें शपथ दिलाएंगी।
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