जिद्दी रिपोर्टर अपडेट..... उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की अग्रिम जमानत को ...
जिद्दी रिपोर्टर अपडेट.....
उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है. दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों को राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली थी.
मुख्तार के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम जमीन का फर्जी बैनामा कराकर होटल बनाने का गंभीर आरोप है. वहीं इसी मामले में मुख्तार की पत्नी अफशां अंसारी की जमानत 3 फरवरी को ही मंजूर हो चुकी है. आपको बता दें कि आरोप है कि याचिकाकर्ता अब्बास अंसारी और उमर अंसारी ने गाजीपुर में होटल बनाने के लिए जिस जमीन का बैनामा कराया उसकी लीज पहले ही समाप्त हो चुकी थी. वहीं बेचने वालों को वह जमीन बिक्री का अधिकार ही नहीं था. जमीन सरकारी थी जिसके दस्तावेजों में हेरफेर कर बैनामा कराया गया.
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