जिद्दी रिपोर्टर अपडेट..... 1. किसी भी धार्मिक कार्यक्रम / त्योहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा न ही कोई धार्मिक रैली या...
जिद्दी रिपोर्टर अपडेट.....
1. किसी भी धार्मिक कार्यक्रम / त्योहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा न ही कोई धार्मिक रैली या जुलूस निकाला जा सकेगा। सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी मूर्ति या झाँकी स्थापित नहीं की जा सकेगी। अपने अपने घरों में पूजा /उपासना की अपेक्षा।
2. जिले में प्लास्टर ऑफ पेरिस की बड़ी मूर्ति का निर्माण नहीं किया जा सकेगा।
3. धार्मिक/उपासना स्थलों पर एक समय में 5 से अधिक लोग एकत्रित न हों साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर, सोशल डिस्टेंस का कड़ाई से पालन करे.
4. रक्षाबंधन के त्योहार पर रेड जॉन से शिवपुरी या शिवपुरी से रेड जॉन में आने जाने वाले परिवारों को 7 दिन के लिए होम क्वारेंटाइन किया जाएगा। इस दौरान उनसे स्व घोषणा पत्र भरवा कर उनके घर पर फ्लेक्स लगाया जाएगा।
5. परिजन अपने घरों के 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें एवं किसी भी प्रकार का कोरोना लक्षण दिखाई देने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ए एल शर्मा से उनके मोबाइल नंबर 9425765684 पर संपर्क करें.
6. विवाह समारोह में अधिकतम संख्या 20 रहेगी जिसमें 10 वर पक्ष एवं 10 वधु पक्ष के लोग सम्मिलित हो सकेंगे।
7. किसी परिवारिक या जन्मदिवस कार्यक्रम में 10 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे.
8. अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग सम्मिलित नहीं हो सकेंगे.
9. सभी अनुविभागीय दंडाधिकारी / इंसीडेंट कमांडर अपने अपने अनुभाग में शांति समिति की बैठक आयोजित कर समिति के सदस्यों को इस आदेश के संबंध में अवगत कराएं व नियमों का पालन कराए।
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उलंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भादवि की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं एपीडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
1. किसी भी धार्मिक कार्यक्रम / त्योहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा न ही कोई धार्मिक रैली या जुलूस निकाला जा सकेगा। सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी मूर्ति या झाँकी स्थापित नहीं की जा सकेगी। अपने अपने घरों में पूजा /उपासना की अपेक्षा।
2. जिले में प्लास्टर ऑफ पेरिस की बड़ी मूर्ति का निर्माण नहीं किया जा सकेगा।
3. धार्मिक/उपासना स्थलों पर एक समय में 5 से अधिक लोग एकत्रित न हों साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर, सोशल डिस्टेंस का कड़ाई से पालन करे.
4. रक्षाबंधन के त्योहार पर रेड जॉन से शिवपुरी या शिवपुरी से रेड जॉन में आने जाने वाले परिवारों को 7 दिन के लिए होम क्वारेंटाइन किया जाएगा। इस दौरान उनसे स्व घोषणा पत्र भरवा कर उनके घर पर फ्लेक्स लगाया जाएगा।
5. परिजन अपने घरों के 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें एवं किसी भी प्रकार का कोरोना लक्षण दिखाई देने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ए एल शर्मा से उनके मोबाइल नंबर 9425765684 पर संपर्क करें.
6. विवाह समारोह में अधिकतम संख्या 20 रहेगी जिसमें 10 वर पक्ष एवं 10 वधु पक्ष के लोग सम्मिलित हो सकेंगे।
7. किसी परिवारिक या जन्मदिवस कार्यक्रम में 10 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे.
8. अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग सम्मिलित नहीं हो सकेंगे.
9. सभी अनुविभागीय दंडाधिकारी / इंसीडेंट कमांडर अपने अपने अनुभाग में शांति समिति की बैठक आयोजित कर समिति के सदस्यों को इस आदेश के संबंध में अवगत कराएं व नियमों का पालन कराए।
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उलंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भादवि की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं एपीडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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